जिले में हाई स्कूल और हायरसेण्केडरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित


जिले में हाई स्कूल और हायरसेण्केडरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

सक्ती 21 फरवरी 2023:--शैक्षणिक सत्र 2022-23 के स्कूली एवं महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए, ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा किसी भी स्त्रोत से निकाली गई इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण, जो अध्ययन एवं अन्य कार्य में विघ्न डालती है या जिससे ऐसा विघ्न पड़ना संभाव्य है, को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-18 के तहत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नुपूर राशि पन्ना ने आगामी आदेश पर्यन्त रात्रि 10ः00 से प्रातः 06ः00 बजे तक की अवधि के लिए अधिनियम की धारा-13 में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 क, ख एवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। 
      इस आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा-15 के तहत् दण्डनीय होगा। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अधीन अधिनियम की धारा-7 के उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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