शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर ₹10000 के जुर्माना !

शराब पीकर वाहन चलाने वाले  चालक पर ₹10000 के जुर्माना !
  श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया   अंकिता शर्मा (भापुसे) पुलिस अधीक्षक सक्ती  के द्वारा जिला सक्ती  में दुर्घटना में अंकुश लगाने के लिए सक्ती  क्षेत्र में की जा रही पहल:-
       वाहन चालकों को  ब्रिथ एनेलाइजर से शराब सेवन करने की चेकिंग की जा रही है जिसमें फगुरम चौक मे हाइवा   ट्रक  चालक बृजेश कुमार यादव पिता रामलोचन यादव उम्र 35 साल साकिन भेसोड बलयापहाड़ लालगंज मिर्जापुर   द्वारा वाहन   क्रमांक CG11 BM 0260 को  शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन  को जप्ती कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां माननीय न्यायालय द्वारा शराब सेवन करने वाले चालक पर धारा 185  MV Act. के  तहत ₹10000  का समन  शुल्क काटा गया है

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